दस्तावेजों के पंजीयन शुल्क की नई दरें 15 अगस्त से

राज्य शासन द्वारा दस्तावेजों के पंजीयन पर देय पंजीयन शुल्क की नवीन दरें 15 अगस्त 2014 से लागू की जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि यह परिवर्तन लगभग 40 वर्ष बाद हो रहा है। वर्तमान दरें 1975 से प्रभावशील हैं।

सम्पत्ति के विक्रय पत्र दस्तावेजों पर ली जाने वाली पंजीयन शुल्क की दरों में परिवर्तन न करते हुए इसकी गणना को सुगम और सरल बनाकर इसे बाजार मूल्य का 0.8 प्रतिशत किया जा रहा है। पॉवर ऑफ अटॉर्नी, दत्तक विलेख दस्तावेज पर पंजीयन शुल्क की नई दर 500 रुपये रखी गई है। पंजीयन विभाग के कम्प्यूटराइजेशन के तहत रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति को डाउनलोड करने के लिये 200 रुपये का शुल्क रखा गया है। पंजीयन शुल्क की नई दरों से राज्य शासन को लगभग 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

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