आयकर भरने वाले को नहीं मिलेगी फसल हानि की आर्थिक सहायता

राज्य शासन द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन किए गए हैं। इसके अनुसार अब फसल हानि के लिए आर्थिक सहायता ऐसे खातेदार या खातेदार की सहमति से अन्य व्यक्ति द्वारा खेती किए जाने वाले व्यक्ति को नहीं की जायेगी जो स्वयं अथवा परिवार का कोई सदस्य आय कर, वृत्ति कर, सेवा कर या इसमें से कोई भी एक कर का दाता है।

ऐसे कृषक जिनके परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व की कोई संस्था या फर्म आय कर, वृत्ति कर सेवा कर, इनमें से कोई एक कर देते हैं। फसल हानि के प्रत्येक मामले में आर्थिक सहायता स्वीकृत किए जाने के पहले खातेदार या खातेदार की सहमति से खेती करने वाले व्यक्ति से घोषणा-पत्र लिया जायेगा।

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