मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम में अब दुकान एवं व्यावसायिक स्थापनाओं के पंजीयन एवं नवीनीकरण के आवेदन पूर्णत: ऑनलाइन होंगे। इनके प्रमाण-पत्र भी ऑनलाइन ही मिलेंगे। श्रम विभाग द्वारा अधिनियम में स्थापनाओं के पंजीयन एवं नवीनीकरण की ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त कर दी गयी है। ऑनलाइन होने से आवेदक को यह सेवा निश्चित समय-सीमा, पारदर्शिता और बेहतर सहूलियत के साथ मिल सकेगी।
श्रमायुक्त संगठन ने आवेदकों से अपील की है कि दुकान एवं व्यावसायिक स्थापनाओं के पंजीयन और नवीनीकरण के लिये ऑनलाइन पद्धति से स्वयं या लोक सेवा केन्द्र अथवा एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करें। पंजीयन एवं नवीनीकरण प्रमाण-पत्र स्थापनाओं द्वारा ऑनलाइन तरीके से ही डाउनलोड कर इनका प्रिन्ट प्राप्त किया जा सकेगा।
एम.पी. ऑनलाइन केन्द्रों (कियोस्क) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिये 20 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है।