दमोह में मध्यप्रदेश लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत नियत समय पर सेवा न देने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ऊपर 51 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया था। यह राशि 15 आवेदक को भुगतान कर दी गई है। इस संबंध में दमोह कलेक्टर डॉ. श्रीनिवास शर्मा ने आदेश जारी किये हैं।
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