जिले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। वॉटसअप, फेसबुक, ट्वीटर, जैसे विभिन्न माध्यमों से आपत्तिजनक एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले मैसेज प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार लोगो पर सख्त दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
Related News