उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने जिले के समस्त बीज/उर्वरक/कीटनाशी दवाओं के विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि चूंकि बीज/उर्वरक/कीटनाशी दवा का व्यापार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बीज गुण नियंत्रण आदेश 1983 उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985
तथा कीटनाशी अधिनियम 1968.71 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आते है। अतः गुण नियंत्रण/अधिनियम के अंतर्गत दिशा निर्देशों का पालन एवं कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त सामग्री समयसीमा में तथा उचित दर पर उपलब्ध करायें तथा अभिलेखों का विधिवत संधारण कर शासन के निर्देशों का कडाई से पालन भी करें। उन्होंने बीज विक्रेताओं को शासन के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि दुकान संचालक अपनी संस्था/फर्म के सुपठित स्थान पर हिन्दी के स्पष्ट अक्षरों में बोर्ड लगाया जायें। बोर्ड पर जारी लायसेंस क्रमांक दिनांक वैधता अवधि एवं सामग्री का नाम जिसके लिये लायसेंस लिया गया हो। सामग्री भंडारण स्थल का उल्लेख किया जायें।