प्रत्येक दो पहिया वाहन चालक को वाहन चलाते समय हेलमेट धारण करना अनिवार्य

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 के अंतर्गत प्रत्येक दो पहिया वाहन चालक को वाहन चलाते समय हेलमेट धारण करना अनिवार्य है, परंतु यह देखा जा रहा है कि अधिकांश दो पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट वाहन चलाते है, जिससे दुर्घटना घटित होने पर सिर में गंभीर चोट आने से मृत्यु दर में वृद्धि हुई है।

उच्च न्यायालय में लंबित याचिका एमसीसी नं. 2814/2006 की सुनवाई के दौरान दो पहिया वाहन चालकों के द्वारा अनिवार्य हेलमेट धारण किये जाने पर निर्देश दिया गया है कि 2 सप्ताह की अद्यतन रिपोर्ट के साथ आम जनता में जन जागरूकता अभियान चलाकर आम जनता को प्रेरित कर निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाये।

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