हटाने के बाद फिर न हों अतिक्रमण

मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने आज नागरिकों से भेंट कर उनके आवेदनों पर कार्यवाही के निर्देश दिए। भोपाल निवासी एक आवेदक के अतिक्रमण हटवाने के आवेदन के संदर्भ में मुख्य सचिव ने भोपाल नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि एक बार अतिक्रमण हटाए

जाने के पश्चात यदि दोबारा वहीं अतिक्रमण हो जाए तो यह संबंधित अमले की लापरवाही मानी जाएगी। ऐसी समस्याओं का समाधान करने के बाद फिर वही समस्या उत्पन्न नहीं होना चाहिए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि नगर निगम यह सुनिश्चित करे कि अतिक्रमण हटाए जाने के बाद दोबारा अतिक्रमण न हों।

मुख्य सचिव ने छतरपुर जिला निवासी श्रीमती सविता अहिरवार को अनुकंपा नियुक्ति, बैतूल जिला निवासी सावन्या कहार की भूमि किसी अन्य के नाम अंकित की जाने, विदिशा जिला निवासी श्री हरिसिंह को रोजगार गारंटी योजना में सहायता, खंडवा जिला निवासी श्रीमती मनीषा दीक्षित और भोपाल निवासी सुश्री सुषमा चौकसे के सेवा संबंधी प्रकरणों में कार्यवाही के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। मुख्य सचिव ने भोपाल निवासी उमा सेन की अनुकंपा नियुक्ति और बालाघाट निवासी तहसीलदार श्री ए.आर. मेश्राम की विभागीय जाँच समाप्त न किए जाने के आवेदनों पर प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन और प्रमुख सचिव राजस्व को आवश्यक कार्रवाई के लिये कहा। देवास जिले के श्री अब्दुल अजीज के ग्रामीण आवास योजना के आवास स्वीकृति के लिए और सिवनी जिले के श्री राकेश डेहरिया के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों पर भी कार्यवाही के निर्देश दिए।

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