संपत्ति की कुर्की और आपराधिक मुकदमा

कलेक्टर भोपाल श्री निशांत वरवड़े द्वारा फयूचर गोल्ड इन्फ्रा बिल्ड इंडिया लिमिटेड के विरूद्ध श्रीमती दुर्गा बाई द्वारा दायर प्रकरण में आदेश जारी कर दिए गए हैं। कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्णय में कंपनी को पॉलिसी की राशि तीन लाख तीस हजार रूपये भुगतान

नहीं करने पर कंपनी के बैंक खाता को प्रतिषेधित करते हुए कंपनी और उसके संचालकगण की चल-अचल संपत्ति जिसमें लोक मान्य सोसायटी के पीछे ग्राम बावड़िया कलां भोपाल की भूमि और 501 टॉप फलोर लक्की प्लाजा मालवीय नगर भोपाल को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि कंपनी द्वारा कपटवंचित करने के उद्धेश्य से सुविचारित ढंग से कार्य कर श्रीमती दुर्गाबाई के साथ धोखाधड़ी की गई है। इसलिए कंपनी और उसके संचालक के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाये। जिनके विरूद्ध निर्णय दिया गया है इनमें कंपनी के डायरेक्टर दिनेश सिंह पिता रामवीर सिंह भदौरिया ग्वालियर, धीरेन्द्र सिंह कुशवाह डायरेक्टर निवासी भिण्ड, सयेन्द्र सिंह डायरेक्टर निवासी भिण्ड, विनीत कुमार फालके डायरेक्टर निवासी ग्वालियर, फयूचर साइन कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड नोएडा शामिल हैं। ज्ञातव्य है कि श्रीमती दुर्गाबाई द्वारा कंपनी से तीन लाख रूपये की पॉलिसी वर्ष 2012 में ली गई थी जिसकी परिपक्वता होने के बाद भी कंपनी द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया गया।

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