प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सभी जिला कलेक्टर को उनके जिले में लगने वाली प्रदर्शनी, मेला एवं हाट-बाजार में वोटर-लिस्ट में नाम जुड़वाने के फार्म उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये हैं।
जिला एवं तहसील-स्तर पर लगने वाले मेले, प्रदर्शनी या हाट में मतदाता जागरूकता गतिविधि करवाने को कहा गया है। आगामी एक जनवरी को 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले पात्र व्यक्तियों के नाम वोटर-लिस्ट में जोड़ने के लिये फार्म-6 दिये जायेंगे। अन्य फार्म भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये हैं।