महापौर 35 लाख तक खर्च कर सकेंगे

नगरीय निकाय निर्वाचन में नगरपालिक निगम के महापौर और नगरपालिका परिषद तथा नगर परिषद के अध्यक्ष के अभ्यर्थी की प्रचार-प्रसार की व्यय सीमा निर्धारित है।

दस लाख से अधिक जनसंख्या के नगरपालिक निगम के महापौर पद के अभ्यर्थी 35 लाख रूपये तक व्यय कर सकते हैं। दस लाख से कम जनसंख्या के नगरपालिक निगम में अभ्यर्थी 15 लाख रूपये तक खर्च कर सकेंगे। नगरपालिका परिषद में अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी एक लाख से अधिक जनसंख्या पर 10 लाख,50 हजार से एक लाख तक की जनसंख्या पर 6 लाख और 50 हजार से कम जनसंख्या पर 4 लाख रूपये तक व्यय कर सकते हैं। नगर परिषद के अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी 3 लाख रूपये तक खर्च कर सकते हैं।

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