मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्री-परिषद की बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत और सुचारु बनाने के लिये मंत्री-परिषद ने मध्यप्रदेश
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2014 को अंतिम रूप दिया। अनुमोदन होने पर प्रारूप को अनुमोदन के लिए केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा।। नई व्यवस्था के अनुसार राशन-कार्ड केवल सत्यापित परिवारों को ही जारी होंगे। राशन-कार्ड परिवार की मुखिया के नाम से जारी किया जायेगा। प्रत्येक परिवार में वरिष्ठ महिला, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो, राशन-कार्ड जारी करने के लिये परिवार की मुखिया मानी जायेगी। परंतु किसी परिवार में कोई महिला अथवा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला न हो, तब वरिष्ठ पुरुष सदस्य के नाम से राशन-कार्ड जारी होगा। महिला सदस्य के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ऐसे राशन-कार्ड के लिये पुरुष सदस्य के स्थान पर वह परिवार की मुखिया बन जायेगी। नवीन राशन-कार्ड जारी करने अथवा उसमें संशोधन की समयावधि 15 दिन और डुप्लीकेट राशन-कार्ड जारी करने की समयावधि 3 कार्य-दिवस होगी।
नई व्यवस्था में बुरहानपुर, होशंगाबाद, हरदा और खण्डवा में बायो-मेट्रिक वितरण की व्यवस्था का प्रावधान है क्योंकि वहाँ इसे आधार के साथ जोड़ा गया है। उचित मूल्य दुकानों की संख्या और स्थान संबंधी मापदण्डों को भी परिवर्तित किया गया है। जिले के किसी नगरीय क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानों की अधिकतम संख्या की गणना करने के लिये क्षेत्र के कुल पात्र परिवार की संख्या में 800 से भाग दिया जायेगा। क्षेत्र में ऐसी संख्या से अधिक उचित मूल्य दुकानें नहीं खोली जायेंगी।