राज्य शासन ने पेंशनर/परिवार पेंशनरों को पेंशन पर 6 प्रतिशत अतिरिक्त महँगाई राहत का आदेश जारी कर दिया है। पेंशनरों को महँगाई राहत एक जनवरी, 2015 से स्वीकृत की गयी है। इसे मिलाकर पेंशनरों को मिलने वाली महँगाई राहत कुल 113 प्रतिशत हो जायेगी। महँगाई राहत 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी देय होगी।
महँगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता पर भी महँगाई राहत की पात्रता होगी। परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वालों को भी यह लाभ मिलेगा।