उच्चतम न्यायालय 20 जुलाई को व्यापमं घोटाला मामले में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि जिन मामलों में जांच पूरी हो गई है, उनमें विशेष जांच दल को आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति दी जाए। प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सीबीआई से संबंधित पक्षों को आवेदन की प्रति उपलब्ध कराने को कहा है। उच्चतम न्यायालय ने 9 जुलाई को व्यापमं घोटाले से संबंधित सभी मामले और कथित रूप से इससे संबंधित मौतों के मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने को कहा था। करोड़ों रूपये के व्यापमं घोटाले में अनेक राजनेता, उच्चाधिकारी और पेशेवर लोग आरोपी हैं।