भारत निर्वाचन आयोग ने एक जनवरी, 2016 को अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया है। मध्यप्रदेश में यह 15 सितम्बर से नामावली के प्रारूप के प्रकाशन से शुरू होगा। आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने प्रशिक्षण सहित सभी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। सभी जिला कलेक्टर को कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही होगी।
कार्यक्रम संबंधी जानकारी आयोग के पोर्टल पर फीड करवाने को कहा गया है। कार्य में शिथिलता बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही होगी। पुनरीक्षण कार्यक्रम में दावे-आपत्तियाँ 15 सितम्बर से 14 अक्टूबर तक ली जायेंगी। नाम के सत्यापन के लिये फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली को ग्रामसभा/स्थानीय निकाय में पढ़कर सुनाया जायेगा। यह कार्य 16 से 30 सितम्बर तक होगा। राजनैतिक दलों के बूथ-लेवल एजेंट से दावे-आपत्तियाँ रविवार 20 सितम्बर एवं 4 अक्टूबर को ली जायेंगी। निराकरण 16 नवम्बर तक होगा। डाटा बेस और कंट्रोल टेबल अपडेटिंग तथा पूरक सूची का मुद्रण 15 दिसम्बर तक कर लिया जायेगा। अंतिम प्रकाशन 11 जनवरी, 2016 को होगा। जिला कलेक्टर को राजनैतिक दलों की बैठक में नये निर्देशों और पुनरीक्षण कार्यक्रम से अवगत करवाने के निर्देश दिये गये हैं। उनसे बीएलओ की नियुक्ति करवाने का अनुरोध करने को कहा गया है।