पाँच साल कॉलेज चलाने वाले को ही मिलेगी विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश में कम से कम 5 साल तक कॉलेज संचालित करने वाली संस्था को ही नया विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दी जायेगी। श्री गुप्ता ने यह निर्देश मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की बैठक में दिये।

श्री गुप्ता ने कहा नया विश्वविद्यालय शुरू होने के पहले यदि यूजीसी द्वारा निर्धारित अवधि में निरीक्षण नहीं करवाया जाता है तो राज्य सरकार उसका निरीक्षण करवाने के बाद ही अनुमति जारी करेगी। उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों के छात्रों से ली गयी फीस में विनियामक आयोग और उच्च शिक्षा कोष में जमा होने वाली निर्धारित राशि शीघ्र जमा करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों के अध्यादेश में आवश्यक संशोधन शीघ्र करने के निर्देश भी दिये।

बैठक में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री के.के. सिंह, आयुक्त उच्च शिक्षा श्री उमाकांत उमराव, आयोग के अध्यक्ष डॉ. अखिलेश पाण्डे एवं सदस्य उपस्थित थे।

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