म.प्र. शासन द्वारा औद्योगिक इकाईयों को विद्युत कनेक्शन के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल का अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता समाप्त कर दी गयी है। उक्त व्यवस्था शासन द्वारा व्यापार
में सुगमता लाने ease of doing businessके तहत प्रदेश के विद्युत वितरण कंपनी द्वारा औद्योगिक विद्युत कनेक्शन की औपचारिकता में परिवर्तन किया गया है। नई प्रक्रिया के अनुसार औद्योगिक विद्युत कनेक्शन के लिए पूर्व के लिए जा रहे 14 दस्तावेजों के स्थान पर मात्र 2 दस्तावेज जमा करना आवश्यक होगा।