उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि कल से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केवल सी एन जी से चलने वाली टैक्सियों के परिचालन की अनुमति होगी। न्यायालय ने कहा है कि सभी रेडियो टैक्सी और ऐप आधारित टैक्सी ऑपरेटरों को कल से अपने वाहनों को सी एन जी ईंधन से ही चलाना होगा।
वाहनों को सी एन जी ईंधन से चलाने में आवश्यक परिवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय ने अब 30 अप्रैल की समय सीमा बढ़ाने से स्पष्ट इंकार कर दिया। टैक्सी मालिकों ने न्यायालय से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। उनका यह कहना था कि अभी तक डीजल गाड़ी को सी एन जी में बदलने की कोई समुचित तकनीक उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसके जवाब में उच्चतम न्यायालय ने टैक्सी ऑपरेटरों से कहा कि टैक्सियों को सी एन जी ईंधन में बदलने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था लेकिन अब इसे दोबारा बढ़ाया नहीं जा सकता।