सभी वर्गों के हितग्राहियों हेतु जिले में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार, पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि एवं रोजगार के अवसर प्रदाय करना
गौ संवर्धन योजना का उद्देश्य है। यह योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिये लागू है, हितग्राही के पास पांच पशुओं हेतु न्यूनतम एक एकड़ कृषि भूमि होना आवश्यक है । पशुओं की संख्या में वृद्धि होने से अनुपातिक रूप से वृद्धि करते हुये न्यूनतम कृषि भूमि का निर्धारिण किया जाएगा। योजना का लाभ लेने सभी वर्ग के सीमांत एवं लघु कृषक पात्र होंगें।
इस हेतु जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु औषधालय के प्रभारी अथवा उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं से सम्पर्क किया जा सकता है।