रिवाल्वर, पिस्तौल एवं अन्य प्रकार के शस्त्रों के लायसेंस चाहने वालों को अब स्टाम्प शुल्क भी चुकाना होगा । भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम 2015 के प्रावधान के अनुसार रिवाल्वर एवं पिस्तौल की नवीन अनुज्ञप्ति पर 5 हजार रूपये
, रिवाल्वर एवं पिस्तौल से भिन्न शस्त्रों की नवीन अनुज्ञप्ति पर 2 हजार रूपये, रिवाल्वर एवं पिस्तौल की अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण पर 2 हजार रूपये तथा इनसे भिन्न शस्त्रों के नवीनीकरण पर एक हजार रूपये का स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया है।
सभी शस्त्र धारकों तथा शस्त्र लायसेंस के लिए आवेदन करवाने वाले व्यक्तियों से कहा गया है कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम 2015 के इस प्रावधान के मुताबिक नवीन शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त करने अथवा शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कराने हेतु निर्धारित राशि के स्टाम्प लगाकर ही आवेदन प्रस्तुत करें।