बाहरी व्यक्तियों का विद्युत पोल और लाइन पर काम करना प्रतिबंधित

विद्युतकर्मियों के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति बिजली के खंबों और लाइनों पर काम नहीं कर सकता। ऐसा करने पर उसके विरुद्ध वैधानिक और दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधान के अनुसार बिजली कार्मियों के अलावा बाहरी व्यक्तियों का बिजली के खंबों पर चढ़ना और लाइन पर काम करना प्रतिबंधित है। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकृत कर्मचारी को ही नियमानुसार सभी सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करते हुए बिजली खंबों पर चढ़कर सुधार काम करने का अधिकार है। अन्य कोई बाहरी व्यक्ति बिजली खंबों पर चढ़कर सुधार काम नहीं कर सकता। बाहरी व्यक्ति द्वारा विद्युत खंबे में चढ़ने से यदि कोई भी विद्युत दुर्घटना होती है, तो उसके लिए वह व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का दायित्व नहीं होगा। निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अनाधिकृत रूप से बिजली के खंबों में चढ़कर विद्युत लाइन में सुधार काम करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है या ऐसी जानकारी प्राप्त होती है, तो तत्काल प्रभाव से उसके विरूद्ध वैधानिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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