मण्डीदीप नगर पालिका परिषद के आम निर्वाचन-2016 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायसेन श्री लोकेश कुमार जाटव द्वारा रायसेन जिले की नगर पालिका परिषद मण्डीदीप की राजस्व सीमा के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिए गए हैं। साथ ही शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र निकटतम पुलिस स्टेशन में दो दिवस के भीतर जमा कराए जाने के आदेश दिए गए हैं।
यह आदेश नगर पालिका मण्डीदीप के निर्वाचन कार्य व कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि से समस्त बैंकां के सुरक्षा गार्ड एवं पेट्रोल, डीजल टैंक पर नियुक्त सुरक्षा गार्डो को अपनी-अपनी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था के लिए उक्त प्रक्रिया से मुक्त रहेंगे। साथ ही पुलिस विभाग, वन विभाग, आरपीएफ, होमगार्ड, आरएएफ, आर्मी आदि में पदस्थ सभी शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों जिन्हें विभागीय शस्त्र सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से सौंपे गए हैं को भी चुनाव आदर्श आचरण संहिता में आग्नेयास्त्रों को धारण करने की अनुमति दी गई है तथा जिन शस्त्र अनुज्ञा पत्रों को किसी अन्य आदेश के तहत निलंबित किया गया है, वे इस आदेश के आधार पर निलंबन से बहाल नहीं हो सकेंगे।