लोक सेवा गारंटी में दो अधिकारी पर अर्थदण्ड

लोक सेवा गारंटी में समय पर प्रसूति सहायता उपलब्ध नहीं करवाने पर सीधी जिला अस्पताल के सिविल सर्जन पर 1000 और खंड चिकित्सा अधिकारी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड किया गया है।

कलेक्टर श्री अजय वर्मा ने प्रसूति सहायता के आवेदन पर लोक सेवा गारंटी योजना में प्रावाधानिक समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर सीधी जिला अस्पताल के डॉ. व्ही.बी. सिंह पर 1000 रुपये का अर्थदंड किया है। इसी तरह खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामावतार भारती पर भी 20 हजार रुपये का अर्थदंड किया है। डॉ. भारती ने भी निश्चित समयावधि में प्रसूति सहायता के चार आवेदन का निराकरण नहीं किया था।

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