पेट्रोल डीजल का न्यूनतम स्टॉक रखने के निर्देश
विधानसभा निर्वाचन 2013 के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री निशांत वरवड़े ने आदेश जारी कर भोपाल जिले में प्रचलित समस्त पेट्रोल, डीजल पम्प अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देशित
किया है कि वे आगामी आदेश तक 2000 लीटर पेट्रोल एवं 3000 लीटर डीजल का न्यूनतम स्टॉक सदैव आरक्षित रखेंगे। इस आरक्षित स्टॉक का विक्रय कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) की अनुमति के बिना नहीं करेंगे और पूर्व अनुमति के बिना कारोबार अवधि में पेट्रोल/डीजल का विक्रय बन्द नहीं करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
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