ई-रिक्शा के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं

केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज घोषणा की कि दिल्ली की सड़कों पर ई-रिक्शा बिना किसी लाइसेंस के चलाये जा सकेंगे। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में ई-रिक्शा मालिकों और चालकों को संबोधित

करते हुए उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा को मोटर वाहन अधिनियम से बाहर रखा जाएगा और राज्य सरकार की बजाय दिल्ली नगर निगम उनके पंजीकरण की निगरानी करेगा। उन्होंने कहा कि वाहन के पंजीकरण के लिए सौ रूपए की राशि देनी होगी। इससे पहले उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा पर केवल चार यात्री बैठ सकेंगे। उन्होंने घोषणा की कि दीनदयाल ई-रिक्शा योजना के अंतर्गत रिक्शा चालकों को बैंक तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ऋण देगा। इस रिक्शा में २५-२५ किलो या ५० किलो का लगेज आप चार सवारियों के साथ रख सकते हैं। जो चालक रहेगा, उसके पास आईडेंटिटी कार्ड होगा और चालक ही मालिक होगा और जो चालक को मालिक बनने के लिए बैंक से कर्जा लेना है, कल से सबको बैंक से कर्जा उपलब्ध होगा।

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