निवेश संबंधी कस्टमाइज पैकेज

मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम में निवेश प्रस्तावों पर कस्टमाइज पैकेज प्रस्ताव में निवेश संवर्धन पर मंत्री-परिषद् समिति के कार्य सम्पादन निर्धारित प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व आदेश में जोड़ी गई है।

मेगा औद्योगिक उपक्रम के परिप्रेक्ष्य में कस्टमाइज्ड पैकेज के लिये निवेश संवर्धन पर समिति के लिये नामांकित नोडल एजेंसी ट्राइफेक प्रस्ताव प्राप्त होने समिति के समक्ष देने के लिये संक्षेपिका तैयार करेगी। इसमें भूमि आवंटन से संबंधित प्रकरण भी शामिल होंगे। इसी प्रकार अन्य सेक्टर से संबंधित मेगा निवेश परियोजनाओं के परिप्रेक्ष्य में कस्टमाइज पैकेज के लिये संबंधित विभाग में प्रस्ताव देने पर संबंधित विभाग द्वारा परीक्षण के लिये संक्षेपिका तैयार की जायेगी। ट्राइफेक द्वारा तैयार संक्षेपिका पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वाणिज्य, उद्योग और रोजगार द्वारा विभागीय मंत्री से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित विभागों से अभिमत प्राप्त करने के लिये परिचालित किया जायेगा। अन्य सेक्टर से संबंधित निवेश परियोजनाओं के परिप्रेक्ष्य में संबंधित विभाग द्वारा तैयार संक्षेपिका पर विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा विभागीय मंत्री से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर विभागों से अभिमत प्राप्त करने के लिये परिचालित किया जायेगा।

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