प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उनके कार्यक्षेत्र में जननी एक्सप्रेस के बेहतर संचालन पर निरंतर ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि उनके जिले में संचालित जननी एक्सप्रेस
संचालकों को अवगत करवाया जाए कि रोगियों के लिए वाहन एवं वाहन चालक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इस कार्य में यदि त्रुटि पाई जाती है तो जननी एक्सप्रेस संचालक को जिम्मेदार मानते हुए सख्त कार्यवाही की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने एक प्रकरण में वाहन चालक की लापरवाही सिद्ध होने पर जननी एक्सप्रेस के संचालक पर अर्थदंड किया है। जननी संचालक से एक लाख रुपए की मुआवजा राशि का भुगतान भी दिवंगत महिला के परिवार को करवाया गया है। रीवा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दामोरा में विगत वर्ष उपचार के लिए आई गर्भवती महिला को गंभीर दशा में संजय गाँधी चिकित्सालय रेफर किया गया था। जननी एक्सप्रेस पर वाहन चालक उपलब्ध न होने के कारण महिला को चिकित्सालय नहीं पहुँचाया जा सका और उसकी मृत्यु हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने इस घटना को गंभीर मानते हुए इससे शिक्षा लेने और भविष्य में सभी स्थान पर आवश्यक सतर्कता और जिम्मेदारी से कर्त्तव्य निर्वहन के निर्देश दिए गए हैं।