अधिहरित संपत्ति शासकीय स्कूल एवं कार्यालय के लिए आवंटित

संपत्ति अधिहरण के एक प्रकरण में न्यायालय द्वारा आदेश जारी करने के बाद अधिहरित संपत्तियों को इंदौर कलेक्टर द्वारा शासकीय विद्यालय एवं कार्यालय के इस्तेमाल के लिए सशर्त आवंटित कर दिया गया है।

प्रदेश में इस तरह के आवंटन का यह संभवतः पहला प्रकरण है। इससे अधिहरित संपत्ति का शासकीय एवं लोक हित में उपयोग किया जा सकेगा। इसका रख-रखाव भी हो सकेगा। कलेक्टर इन्दौर श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा जारी आदेश के अनुसार सुदामा नगर स्थित भवन क्रमांक 1675-डी का एक कक्ष आँगनवाड़ी केन्द्र के लिए महिला-बाल विकास को तथा अन्य सभी कक्ष शासकीय सामुदायिक भवन प्राथमिक विद्यालय लोधा कॉलोनी विद्यालय के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को आवंटित किये गये हैं। प्रभु नगर इंदौर स्थित भूखण्ड क्रमांक 7, 8, 53 एवं 54 पर निर्मित भवन का प्रथम तल जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, बाल कल्याण समिति, आईसीडीएस ग्रामीण-2 तथा उप संचालक महिला सशक्तिकरण के कार्यालय के लिए आवंटित किए गए हैं। भवन का आवंटन अस्थाई रहेगा तथा प्रकरण के अंतिम निराकरण अथवा न्यायालय के आदेशानुसार किसी भी समय रिक्त करवाया जा सकता है।

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