मध्य प्रदेश में भोपाल की विशेष सीबीआई अदालत ने घूस और धोखाधड़ी केमामले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उपायुक्त स्तर के दो अधिकारियोंसहित 15 लोगों को सज़ा सुनाई है। अदालत ने संगठन को 21 लाख रुपए
से अधिकके नुकसान के लिए 14 अधिकारियों को पांच वर्ष के कठोर कारावास और एकअभियुक्त को एक साल की कैद की सज़ा सुनाई। अभियुक्तों ने बाहरी लोगों केसाथ मिलकर अनेक लाभार्थियों के खातों से धोखाधड़ी से पैसे निकाले थे।