नगरीय निकाय निर्वाचन में लागू होंगे पेड-न्यूज के प्रावधान

लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन की तरह नगरीय निकाय निर्वाचन में भी पेड-न्यूज के प्रावधान लागू होंगे। नगरीय निकाय निर्वाचन में व्यय की सीमा केवल नगरपालिक निगम के महापौर, नगरपालिका परिषद तथा नगर परिषद

के अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों के लिये ही निर्धारित है। अत: पेड-न्यूज के प्रावधान केवल इन्हीं पर लागू होंगे। आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री आर. परशुराम ने जिला कलेक्टर्स को पेड-न्यूज के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। श्री परशुराम ने कहा है कि पेड-न्यूज के प्रावधानों का उद्देश्य निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार में पारदर्शिता लाना, धन एवं बाहुबल की किसी भी निर्णायक भूमिका पर अंकुश लगाना और सभी अभ्यर्थियों के लिये एक समान अवसर उपलब्ध करवाना है। जिससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न हो सके।पेड-न्यूज की मॉनीटरिंग के लिये जिला एवं राज्य-स्तर पर मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) का गठन किया जायेगा। जिला-स्तरीय समिति में कलेक्टर अथवा उसके द्वारा मनोनीत अपर कलेक्टर अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे। जिला मुख्यालय के नगरीय निकाय का सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, कलेक्टर द्वारा मनोनीत निष्पक्ष प्रतिष्ठित नागरिक तथा निष्पक्ष पत्रकार सदस्य होगा। समिति के सदस्य सचिव जिला जनसंपर्क अधिकारी होंगे।

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