राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री जी.पी. श्रीवास्तव ने ऊर्जा और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव को नगरीय निकायों का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को विद्युत बकाया एवं सम्पत्ति
कर का अदेय प्रमाण-पत्र समय-सीमा में दिलवाने की व्यवस्था करने के लिये पत्र लिखा है। सचिव ने कहा है कि अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ शपथ-पत्र में विद्युत बिल बकाया और सम्पत्ति कर का अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।