केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज निर्वाचन आयोग को सूचित किया कि उसने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के परिजन को पांच-पांच लाख रूपये का मुआवजा प्रदान करने का कोई फैसला नहीं किया है
और इस प्रकार आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है । निर्वाचन आयोग के पत्र के जवाब में मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उसने फैसला नहीं किया है और औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की गयी है ।