गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने कहा है कि हूटर, सायरन और तरह-तरह की तेज आवाज में चौंकाने वाले हार्न पर पाबंदी लगायें । ट्रेफिक नियम में हार्न की आवाज और उनकी तीव्रता निर्धारित है, जिसका उल्लंघन करने वालों
के विरूद्ध यातायात पुलिस कार्रवाई करे। श्री गौर ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को हिदायत दी कि वे नगर की सड़कों पर यातायात चिन्हों की मार्किंग के कार्य में तेजी लायें। उन्होंने कहा कि वे स्वयं 14 नवम्बर से रोजाना शहर की सड़कों पर घूमकर यातायात व्यवस्था का जायजा लेंगे। मंत्री श्री गौर ने आज निवास पर भोपाल शहर के विकास के संबंध में बैठक ली। बैठक में महापौर श्रीमती कृष्णा गौर, कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े, कमिश्नर नगर निगम श्री तेजस्वी नायक सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।