बंबई उच्च न्यायालय ने मैगी नूडल्स पर लगे प्रतिबंध को हटाने से आज इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति वी एम कनाडे और न्यायमूर्ति बी पी कोलाबा वाला की खंडपीठ ने नेस्ले इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण को इस मामले में जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
इस बीच, महाराष्ट्र में मैगी नूडल्स की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर रोक जारी रहेगी। नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने उच्च न्यायालय को बताया कि खाद्य संरक्षा नियामक ने मनमाने तरीके से मैगी पर प्रतिबंध लगाया है।
अगली सुनवाई तीस जून को होगी।