स्वास्थ्य कर्मी पर हमला गैर-जमानती अपराध

मध्यप्रदेश में चिकित्सा से जुड़े व्यक्तियों पर सेवाओं के दौरान हमला गैर-जमानती अपराध है। ऐसा करने पर व्यक्ति को 3 माह तक का कारावास या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश चिकित्सक तथा चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम अनुसार किसी चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा से संबद्ध व्यक्ति पर, चिकित्सा और सेवा संस्थाओं के भीतर या किसी विरुजालय (क्लीनिक) या किसी एम्बुलेंस में चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने से संबंधित उसके विधि पूर्ण कर्त्तव्यों के निर्वहन या उससे आनुषंगिक किसी कार्य के दौरान हमला, आपराधिक बल, अभित्रास और धमकी का कोई भी कार्य प्रतिषिद्ध है। यह अपराध संज्ञेय तथा गैर-जमानती है। अधिनियम पूरे मध्यप्रदेश में 6 अगस्त, 2008 से लागू है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *