वित्‍तमंत्री अरुण जेटली : कालाधन कानून के अंतर्गत , विदेशों में जमा सम्‍पत्ति घोषित करने की सुविधा देगी

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार काले धन से संबंधित कानून के तहत विदेशों में अवैध धन रखने वाले लोगों को कर और जुर्माना अदा कर दोषमुक्‍त होने की सुविधा जल्‍द देगी।

उन्‍होंने कहा कि इस सुविधा के तहत विदेशों में बेहिसाब सम्‍पत्ति रखने वाले व्‍यक्तियों को इसकी घोषणा करने का एक मौका दिया जाएगा। वे निश्चित समय के भीतर तीस प्रतिशत कर और तीस प्रतिशत जुर्माना अदा करने के बाद दोषमुक्‍त हो सकेंगे। तीस प्रतिशत कर और तीस प्रतिशत जुर्माना सम्‍पत्तियों के बाजार मूल्‍य पर लगाया जाएगा।

वित्‍त मंत्री ने स्‍पष्‍ट किया कि जो इस सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे उन पर तीस प्रतिशत कर और 90 प्रतिशत जुर्माना लगाने के साथ मुकदमा भी चलाया जाएगा।

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