सरकार ने विदेशी आय और सम्‍पत्ति की घोषणा करने के लिए 30 सितम्‍बर तक का समय दिया है।

सरकार ने नये काला धन कानून के तहत सजा से बचने के लिए लोगों को अपनी अघोषित विदेशी आय और सम्‍पत्ति की घोषणा करने के लिए 30 सितम्‍बर तक का समय दिया है। इस अवधि के दौरान अपनी आय का खुलासा करने वाले लोगों को कर और जुर्माना देने के लिए 30 दिसम्‍बर तक का समय दिया जाएगा। इसके तहत लोगों को 30 प्रतिशत कर और इतनी ही राशि का जुर्माना देना होगा। संसद द्वारा पारित काला धन गुप्‍त विदेशी आय और सम्‍पत्ति तथा कर अधिनियम 2015 अगले वर्ष अप्रैल से लागू होगा और इसके अंतर्गत गुप्‍त विदेशी सम्‍पत्ति पर 30 प्रतिशत कर के अलावा 90 प्रतिशत जुर्माना भी देना होगा। इसी साल 26 मई से कानून के तौर पर लागू काला धन अधिनियम के तहत कालाधन रखने पर दस साल तक की सजा का प्रावधान है। वित्‍त मंत्रालय के मुताबिक कोई भी व्‍यक्ति जो देश के बाहर की अघोषित सम्‍पत्ति या धन का खुलासा करता है उसे कालाधन अधिनियम 2015 के तहत की जाने वाली कानूनी कार्रवाई से छूट प्राप्‍त होगी।

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