उच्चतम न्यायालय ने आज विशेष जांच दल और विशेष कार्यबल को व्यापमं घोटाले मामले में आरोप पत्र दर्ज करने और कानून सम्मत कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय इस घोटाले में जांच पूरी हो चुके मामलों में आरोप पत्र दायर करने की अनुमति से संबंधित सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। अदालत ने जांच एजेंसियों को उन मामलों में आरोप पत्र दर्ज करने की अनुमति दी जिनमें गिरफ्तारी के 90 दिन पूरे हो चुके हैं ताकि दोषियों को जमानत न मिल पाए। शीर्ष अदालत सीबीआई की उस याचिका पर भी शुक्रवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गया है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को मुकदमों का हस्तांतरण पूरा होने तक मध्यप्रदेश पुलिस के विशेष जांच दल को जरूरी कार्रवाई की अनुमति दी जाए। 9 जुलाई को उच्चतम न्यायालय ने व्यापमं घोटाले के सभी मामलों तथा कथित रूप से इससे जुड़ी मौतों की जांच सीबीआई को हस्तांतरित करने का आदेश दिया था।