आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उनकी पत्नी ने उन पर घर में हिंसा और हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है।
न्यायमूर्ति बी डी अहमद और संजीव सचदेवा ने आज श्री भारती की याचिका सुनने पर सहमति दे दी है।
कल निचली अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी और एक अन्य अदालत ने सोमनाथ भारती के नाम गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया था। उसके बाद उनके वकील ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय गर्ग ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने दूसरी बार शिकायत दर्ज करायी है। इसमें आरोप लगाया गया है कि सोमनाथ भारती ने महिलाओं के प्रति अपराध रोकने संबंधी पुलिस प्रकोष्ठ को आश्वासन देने के बावजूद अपना आचरण नहीं बदला है।