दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी को प्राप्त चंदे की सी बी आई जांच की मांग खारिज कर दी है। एक याचिका में आम आदमी पार्टी पर विदेशी चंदा नियमन अधिनियम का उल्लंघन कर पूर्व में और वर्तमान में चंदा लेने की शिकायत की जांच की मांग की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को जांच एजेंसी के पास जाना चाहिए। एजेंसी ने शिकायत स्वीकार करने से मना नहीं किया है। इससे पहले, गृह मंत्रालय ने न्यायालय को सूचित किया था कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जांच में इस आरोप से संबंधित कुछ भी नहीं मिला है।