इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तरप्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर डाक्टर अनिरूद्ध यादव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका कल खारिज कर दी। न्यायमूर्ति कृष्णा मुरारी और न्यायमूर्ति राघवेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज की कि इसमें ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया था जिसमें अदालत के हस्तक्षेप की जरूरत होती। याचिकाकर्ता जिलेदार सिंह ने आरोप लगाया था कि सरकार इन नियुक्तियों में कथित रूप से एक खास जाति के लोगों का पक्ष ले रही है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले साल आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अनिल यादव को उनके विवादास्पद आचरण के कारण हटा दिया था।