बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि महाराष्ट्र में गाय और बैलों के वध पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को बरकरार रखने का मतलब है कि राज्यभर में गोमांस पर प्रतिबंध जारी रहेगा। न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति एस सी गुप्ते की खंडपीठ ने राज्य के बाहर पशुओं को मारकर उनके मांस के इस्तेमाल को अपराध बताने वाले प्रावधान को ‘असंवैधानिक’ बताया। खंडपीठ ने कहा कि केवल राज्य में अगर पशु को मारा जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा।
खंडपीठ महाराष्ट्र के बाहर मारे जाने वाले पशुओं से महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।