पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने राष्ट्रद्रोह के मामले में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भगोडा घोषित कर दिया है क्योंकि बार-बार सम्मन भेजे जाने के बावजूद मुशर्रफ अदालत में उपस्थित नहीं हुए। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि मुशर्रफ को भगोडा घोषित करते हुए अखबारों में विज्ञापन छपवाये जायें और इसी तरह के पोस्टर अदालत के बाहर और पूर्व सैनिक शासक के आवास के बाहर भी लगायें जायें। अदालत ने अभियोजक को यह भी आदेश दिया कि अभियुक्त की सभी संपत्तियों का रिकार्ड अगली सुनवाई पर पेश करे। इसके अलावा संघीय जांच एजेंसी-एफआईए को आदेश दिया गया कि वह 30 दिन के भीतर मुशर्रफ को अदालत में पेश करे।
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