मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अन्तर्गत जबलपुर जिले के अनुसूचित जाति के सदस्यों को उद्योग (विनिर्माण) अथवा सेवा उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों के जरिए एक करोड़ रूपए तक का ऋण मिल सकेगा।
योजनान्तर्गत पात्रता रखने वाला आवेदक स्वयं का उद्योग (विनिर्माण) अथवा सेवा उद्यम स्थापित करने के लिए जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर इसी कार्यालय में 31 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। पात्रता की शर्तें कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई हैं।