द्वितीय चरण में एक से 5 सितम्बर तक कर सकेंगे स्कूलों का चयन

प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रायवेट स्कूल की प्रथम कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश के लिये द्वितीय चरण की प्रक्रिया एक सितम्बर से प्रारंभ हो रही है। इस प्रक्रिया में ऐसे बच्चों को शामिल किया जायेगा, जिन्हें प्रथम चरण में स्कूल में प्रवेश नहीं मिल सका था।

स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किये हैं। प्रवेश न ले पाये बच्चों के पालक शिक्षा के अधिकार पोर्टल पर शेष सीटों वाले स्कूलों की सूची देखकर अपने नजदीक के स्कूल का चयन कर सकेंगे। पालकों से कहा गया है कि स्कूलों का चयन वरीयता के आधार पर न्यूनतम 3 स्कूल के रूप में अवश्य करें।

ऐसे आवेदकों, जिन्हें प्रथम चरण में स्कूल का आवंटन किया गया था, परंतु उनकी प्रथम च्वाइस का स्कूल आवंटित न होकर अन्य प्राथमिकता के क्रम में स्कूल आवंटित हुआ था और वे दस्तावेज सत्यापित किये जाने के लिये उपस्थित नहीं हुए थे, को भी द्वितीय चरण की लॉटरी में शामिल होने का अवसर मिलेगा। प्रदेश के प्रायवेट स्कूल की सीट आवंटन की द्वितीय चरण की ऑनलाइन लॉटरी 8 सितम्बर को होगी। प्रायवेट स्कूलों में प्रवेश की पहले चरण की ऑनलाइन लॉटरी 2 अगस्त को हुई थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *