मायावती के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति का मुकदमा खारिज
उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उत्तरप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के बारे में उसका फैसला केवल ताज गलियारा मामले में है और ये फैसला आय से अधिक सम्पत्ति के आरोप सहित इसके अन्य पहलुओं के बारे में नहीं है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ ने न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार करने संबंधी याचिका को निपटाते हुए ये आदेश दिया। न्यायालय ने सुश्री मायावती के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति के मुकदमे को निरस्त कर दिया था।उच्चतम न्यायालय ने पिछले वर्ष ६ जुलाई को सुश्री मायावती के खिलाफ नौ वर्ष से चल रहे आय से अधिक सम्पत्ति के मामले को रद्द कर दिया था और सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा था कि उसने न्यायालय के निर्देश के बिना सुश्री मायावती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया।
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