उच्चतम न्यायालय ने १९९३ के मुम्बई बम विस्फोटों के मुख्य षडयंत्रकर्ता याकूब अब्दुल रजक मेमन की मौत की सजा पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति जे एस खेहर और सी नागप्पन की पीठ ने मेमन की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी किए हैं और कहा है कि इस दौरान उसकी मौत की सजा पर रोक रहेगी। न्यायालय ने मेमन की वह याचिका संविधान पीठ को भेज दी है, जिसमें उसने कहा था कि मौत की सजा के मामलों में पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई उच्चतम न्यायालय के चैम्बर में नहीं बल्कि खुली अदालत में होनी चाहिए।न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और बी एस चौहान की पीठ ने २१ मार्च को मेमन की मौत की सजा बरकरार रखी थी।