महाराष्ट्र में डांस बार पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए विधेयक को विधानसभा ने पारित कर दिया है। राज्य सरकार के इस कदम से डांस बार में काम करने वाली हजारों लड़कियों और अन्य लोगों को धक्का लगा है जो उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अपनी आजीविका पुनः प्राप्त करने उम्मीद कर रहे थे।मंत्री परिषद् में पुलिस कानून की धारा ३१ और ३२ में संशोधन कर राज्य भर के तीन सितारा और पांच सितारा होटलों में नृत्य के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया है। नियम का उल्लंघन करने वाले होटलों पर कम से कम एक लाख रुपये तक का जुर्माना और तीन महीने या पांच साल तक के जेल और होटल परमीट रद्द होने के दण्ड निर्धारित किये है। इससे पहले वर्ष २००५ में राज्य में डान्स बारों पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन तीन सितारा और पांच सितारा होटलों को इस कानून के दायरें से बाहर रखा था। पिछले साल इस प्रतिबंध को उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार के डांस बार कानून की कुछ खामियों पर ध्यान आकर्षित करते हुए, डांस बारों पर रोक लगाने के राज्य सरकार के फैसले को अवैध कारार दिया था।