पटना उच्च न्यायालय ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता अजीत सरकार की हत्या के मामले में सबूतों के अभाव में पूर्व सांसद पप्पू यादव को बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति वी. एन. सिंह और के. के. लाल की खंडपीठ ने १५ साल पहले अजीत सरकार की हत्या से संबंधित सभी आरोपों के मामले में पप्पू यादव और दो अन्य अभियुक्त राजन तिवारी और अनिल कुमार यादव को निचली अदालत द्वारा २००८ में दी गई सजा से बरी कर दिया। न्यायालय ने बिहार सरकार के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि यदि किसी अन्य मामले में पप्पू यादव वांछित नहीं है, तो उन्हें तत्काल जेल से रिहा कर दिया जाए। पूर्णिया जिले में १४ जून, १९९८ को गोली मारकर अजीत सरकार की हत्या कर दी गई थी।