उच्चतम न्यायालय ने दाखिले के लिए निजी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों द्वारा वसूली जा रही अत्यधिक कैपीटेशन फीस की समस्या खत्म करने के तौर-तरीके सुझाने में पूर्व कानून मंत्री
सलमान खुर्शीद से न्यायमित्र के तौर पर अदालत की मदद को कहा है। निजी कॉलेजों द्वारा दाखिले के लिए कैपिटेशन फीस के तौर पर भारी रकम वसूले जाने का संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने अदालती आदेशों के बावजूद देश में इस बुराई के पनपने पर चिंता जताते हुए इसे ग़ैर-कानूनी घोषित कर दिया है।